Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana: हरियाणा में आजकल वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। इन वाहनों में चार पहिया तथा दुपहिया वाहन ज्यादा शामिल हैं। राज्य में सबसे ज्यादा संख्या दुपहिया वाहनों की पाई जाती है। यह वाहन छोटे शहरों कस्बों तथा ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा खरीद जाते हैं, ज्यादा वाहनों, कम चौड़ी सड़कों, तथा लापरवाही से वाहनों के दुर्घटना में काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है।
इसके अलावा लोगों के दुर्घटना होने के अन्य कारण भी जिम्मेदार हैं, इसलिए दुर्घटना होने पर हरियाणा सरकार द्वारा दुर्घटना बीमा देने के लिए राजीव गांधी परिवार बीमा योजना 2023 को प्रारंभ किया गया है। इस योजना के तहत बीमा के रूप में आर्थिक मदद दी जाती है, अतः दोस्तों Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के लिए इस लेख को अंततः ध्यान से अवश्य पढ़ें।
राजीव गांधी परिवार बीमा योजना 2023
हरियाणा सरकार ने किसी भी दुर्घटना बस जैसे सड़क दुर्घटना, खेत पर काम करते समय दुर्घटना, अन्य किसी कारण बस दुर्घटना होने पर Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana का लाभ दिया जाता है, राज्य में अधिकतर मौतें सड़क दुर्घटना होने के कारण ही होते हैं। इसलिए राज्य सरकार ने इन दो घटनाओं के होने पर मुआवजा देने का ऐलान किया है।
इस बीमा योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को किसी भी प्रकार का प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। इस बीमा योजना के तहत 18 से 60 वर्ष के बीच लोगों को दुर्घटना का शिकार होने पर लाभ दिया जाएगा। इस Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana Haryana के लाभ से लोगों को देखना की स्थिति में आर्थिक लाभ मिलने से काफी फायदा पहुंचेगा।
Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana 2023 के तहत राज्य में किसी भी व्यक्ति अथवा स्थानीय निवासी के अप्राकृतिक मृत्यु होने अथवा दुर्घटना में घायल होने अथवा गंभीर रूप से घायल होने पर ₹100000 की बीमा के रास्ते जाएगी। हरियाणा राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के तहत उन लोगों को हि लाभ दिया जाएगा,
जो किसी भी सरकारी संस्था में स्थाई अथवा संविदा पर नौकरी अथवा अस्थाई नौकरी ना करते हो। सरकारी नौकरी से जुड़े लोग योजनाओं के लिए पात्र नहीं होंगे। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले की सभी साधनों से उपार्जित वार्षिक आय ढाई लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, किसी भी हालात में दुर्घटना होने पर घटना के बारे में FIR होना आवश्यक है, तभी उसे Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का होना आवश्यक है।
राजीव गांधी परिवार बीमा योजना मेन पॉइंट –
योजना | राजीव गांधी परिवार बीमा योजना 2023 |
साल | 2023 |
शुरुआत | हरियाणा सरकार द्वारा |
लाभार्थी | हरियाणा के सभी स्थानीय निवासी |
उद्देश्य | राज्य के लोगों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक मदद देना |
कैटेगरी | दुर्घटना में मुआवजा अथवा बीमा |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन |
ऑफिशल वेबसाइट- | https://socialjusticeehry.gov.in |
Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana का मुख्य उद्देश्य क्या है?
हरियाणा राजीव गांधी परिवार बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसी भी स्थाई निवासी की दुर्घटना बस मृत्यु अथवा स्थाई विकलांगता अक्षमता के मामले में अथवा आंशिक अक्षमता के मामले में मुआवजा प्रदान करना है। Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana के तहत दुर्घटना की स्थिति में सरकार की तरफ से बीमा दिया जाता है।
यह मुआवजा प्रीमियम भुगतान के बिना लोगों को दिया जाता है। राज्य के गरीब आदमी के पास दुर्घटना होने पर इलाज के लिए पैसे का अभाव पाया जाता है। इसलिए इस योजना के माध्यम से इन जैसे लोगों को दुर्घटना बीमा के तहत ₹100000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana online apply के बारे में लेख में आगे बताया गया है।
Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana 2023 की विशेषताएं-
- राजीव गांधी परिवार बीमा योजना 2023 के तहत 18 से 60 वर्ष के हरियाणा के स्थाई निवासियों को ही शामिल किया जाएगा।
- वह लोग जो हरियाणा के स्थाई निवासी हैं तथा जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में दिखाई देता है उन्हें ही इस Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana में, जिनके नाम राशन कार्ड जारी किया गया है, उन्हें शामिल होने का मौका मिलेगा।
- हरियाणा राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के तहत लाभ लेने वाले व्यक्ति आयकर दाता अथवा सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहिए।
- इस योजना के तहत दुर्घटना होने से मौत पर स्थाई विकलांगता अथवा अक्षमता होने पर कुल अथवा आंशिक अक्षमता होने पर मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के तहत दुर्घटना बस मौत अथवा स्थाई विकलांगता होने पर ₹100000 दिए जाएंगे।
- Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana के तहत घटना बस दो अंगो के नष्ट होने, दो आंखें और एक अंग तथा एक आंख के खोने पर ₹50000 प्राप्त होंगे।
- राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना में एक आंख या एक अंग का नुकसान होने पर ₹25000 तक प्राप्त होंगे।
- योजना के तहत दुर्घटना होने पर आवेदन छह माह के भीतर जमा करना होगा, इसके बाद form जमा करने पर लाभ नहीं मिलेगा।
Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana के लाभ ( Benifit)
- इस योजना के प्रारंभ होने से हरियाणा के लाखों लोगों को लाभ पहुंचेगा। वह दुर्घटना होने पर अपना इलाज फ्री करवा सकते हैं।
- Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana के लाभ लेने पर लाभार्थी को कोई भी प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। यह राशि निशुल्क प्रदान होगी।
- इस योजना से हरियाणा के गरीब परिवार के लोगों को बीमा के रूप में वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- राजीव गांधी परिवार बीमा योजना हरियाणा के माध्यम से अधिकतम एक लाख का बीमा कवर तथा न्यूनतम ₹25000 का बीमा दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत लाभार्थी जो किसान, मजदूर, सड़क दुर्घटना, सर्पदंश इत्यादि से होने वाली मानव क्षति को शामिल किया गया है।
राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के लिए पात्रता (eligibility)
- बीमा योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी क्या 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- योजना का लाभ लेने के लिए आया लाभार्थी हरियाणा का निवासी हो।
- लाभार्थी का नाम मतदाता सूची में पंजीकृत हो।
- लाभार्थी आयकर दाता अथवा सरकारी कर्मचारी ना हो।
- लाभार्थी का नाम राशन कार्ड होना चाहिए।
- लाभार्थी की समस्त स्रोतों से आय ढाई लाख रुपए वार्षिक से ज्यादा ना हो।
राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के लिए दस्तावेज-
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- वोटर आईडी
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- एज प्रूफ
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- एफ आई आर रिपोर्ट
- चिकित्सा प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
राजीव गांधी परिवार बीमा योजना (apply online) के लिए आवेदन प्रक्रिया
- Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana registration के लिए लाभार्थी को सर्वप्रथम इसकी ऑफिशल वेबसाइट socialjusticehry.gov.in पर जाना होगा।
- वहां होम पेज ओपन होते ही आपको अपने बाएं तरफ वाले मेनू बटन पर जाएं।
- मेनू पर क्लिक करने के बाद (after) आपके सामने कई सारे option आएंगे।
- उनमें से आप फार्म (form) वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इस तरह से कई सारी योजनाओं के वहां फार्म आ जाएंगे। उनमें से आप राजीव गांधी परिवार बीमा योजना फार्म पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे।
- अब आप फार्म का प्रिंट निकलवा कर उस मैं पूछेंगे सभी जानकारी को अपने हाथ के द्वारा भरेंगे।
- तथा सभी डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करेंगे।
- अब आप इस फार्म को संबंधित उप मंडल अधिकारी कार्यालय में जाकर जमा कर दें।
- इसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास यह फार्म आएग।
- वहां इसका सत्यापन किया जाएगा।
- सत्यापन कंप्लीट होने के बाद Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana दुर्घटना की राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
राजीव गांधी परिवार बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर क्या है?
राजीव गांधी परिवार बीमा योजना से संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग करें।
- 1800-180-2128
- 0172-505-9102
Conclusion:-
Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana की समीक्षा करने के बाद कहा जा सकता है कि यह योजना हरियाणा के गरीब परिवार के लोगों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगी। अब उनको दुर्घटना होने पर इलाज के अभाव में अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ेगी। इस योजना का लाभ उठाकर वह इलाज का पूरा खर्च उठा सकते हैं।
FAQ-
राजीव गांधी दुर्घटना बीमा योजना 2023 क्या है?
यह योजना हरियाणा की सरकार किसी भी कारणवश दुर्घटना होने पर लोगों को बीमा प्रदान करती है।
राजीव गांधी दुर्घटना बीमा योजना हरियाणा के तहत कितने वर्ष के लोग लाभ उठा सकते हैं?
18 से 60 वर्ष के बीच लोग इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
राजीव गांधी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ लेने के लिए अधिकतम आय(income) कितनी होनी चाहिए?
अधिकतम ढाई लाख रुपए
राजीव गांधी दुर्घटना बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
इस योजना के आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करना होगा, उसे भर कर उपमंडल कार्यालय में जमा करना होगा।
राजीव गांधी दुर्घटना बीमा योजना 2023 के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होनी चाहिए?
आय प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, f.i.r. रिपोर्ट, विकलांगता प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, आधार नंबर, राशन कार्ड, वोटर आईडी जैसे दस्तावेज होना जरूरी है।